ITR के पुराने दस्तावेजों को कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए? जाने क्या कहते है टैक्स विशेषज्ञ (Tax Expert)

ITR के पुराने दस्तावेजों को कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए इस बारे में आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में कोई नियम नहीं है

टैक्स दस्तावेजों (Tax documents) के नियम अक्सर लोगों को भ्रमित करते हैं। हाल के दिनों में, आयकर विभाग ने करदाता को कई साल पुराने मामले के लिए नोटिस भेजा है और टैक्स रिटर्न के दस्तावेजों की मांग की है।


सभी टैक्स दस्तावेज रखना जरूरी

आयकर विभाग आईटीआर  (ITR) एक्सेप्ट करते समय सभी दस्तावेजों को नहीं देखता। वह आपके द्वारा दी गई जानकारी को सही मानता है, इसलिए वह रिटर्न स्वीकार करता है। लेकिन आपने रिटर्न में जो कुछ स्वयं घोषित किया है, उसके दस्तावेज जरूर होने चाहिए।

आम तौर पर किराये की रसीदें, किराये के समझौते, धारा 80 सी कर बचत और अन्य संबंधित दस्तावेज आयकर रिटर्न (ITR) दस्तावेजों में शामिल होते हैं। आयकर विभाग को आपके रिटर्न में आपके द्वारा किए गए दावों के जवाब में आपके दस्तावेजों को सत्यापित करने की मांग करते हुए नोटिस भेजने का अधिकार है।

नियमित आयकर फाइलर के रूप में, आप भ्रमित हो सकते हैं कि इन दस्तावेजों को रिटर्न दाखिल करने के बाद क्या किया जाना चाहिए या उन्हें कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए। आइए जानते है की आपको अपने टैक्स संबंधित दस्तावेज कब तक संभाल कर रखने चाहिए।


कितने समय तक आयकर रिटर्न (ITR) दस्तावेज़ रखना चाहिए?

आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में इस बारे में कोई नियम नहीं है कि करदाता (Taxpayer) को अपने दस्तावेजों को कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन, इनकम टैक्स की धारा 149 के अनुसार, आयकर विभाग (Income Tax Department) को संबंधित वित्त वर्ष ((Financial Year)) की समाप्ति के बाद से अगले सात सालों तक आयकर नोटिस भेजने का अधिकार है।

इसका मतलब है कि अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आपको संबंधित दस्तावेज 2030-31 तक अपने पास रखना चाहिए।

सात साल की यह समय सीमा वेतनभोगी (Salaried Person), स्व-रोज़गार (Self Employed) और अन्य पेशेवरों Professional सहित सभी प्रकार के करदाताओं (Taxpayers)पर लागू होती है।

यदि आप भारत से बाहर अपनी संपत्ति से हुई आय पर आयकर का भुगतान (ITR) कर रहे हैं, तो आपको लंबे समय तक संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए।  विदेशी संपत्ति से आय से संबंधित टैक्स रिटर्न दस्तावेजों को संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से कम से कम 17 साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।


क्या आपको 7 साल से ज्यादा दस्तावेजों को रखना चाहिए?

बजट 2017 में किए गए संशोधन के मुताबिक, अब आयकर अधिकारी 10 साल पुराने आयकर मामले को लेकर भी पूछताछ कर सकते हैं। यह संशोधन वित्त वर्ष 2017-18 से लागू हो चुका है। हालांकि ऐसा कभी-कभार ही होता है, वह भी तब जब आयकर विभाग के पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत हों

इसीलिए अपने दस्तावेजों को डिजिटल बनाये और आयकर रिटर्न (ITR) रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित रखे|


महत्वपूर्ण बातें जो एक करदाता (Taxpayer)को जाननी चाहिए

  • जिन लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है, उन्हें मूल्यांकन वर्ष के समाप्त होने से शुरू होने वाले दस वर्षों के लिए अपना पिछले  ITR रिकॉर्ड और संबंधित वित्तीय कागजी कार्रवाई संभाल कर रखना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति से आय कमाता है , तो उसे अपने आईटीआर दस्तावेजों को 20 वर्षों  के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
  • यदि कोई करदाता भविष्य में कर-विवाद या मूल्यांकन का सामना करने की संभावना का अनुमान लगाता है, तो उसे अपने रिकॉर्ड को अधिक समय तक बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
  • भारत से बाहर स्थित संपत्ति से जुड़ी आय के मामले में, मूल्यांकन को 16 साल तक फिर से खोला जा सकता है।
  • यदि परिवार में मृत सदस्य का फाइल किया गया आयकर रिटर्न ITR है तो उस मामले में भी सात  तक दस्तावेजों को संभालकर रखना चाहिए.
  • दस्तावेजों को डिजिटल बनाने और आयकर रिटर्न (ITR) रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय है

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