Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 आवश्यक दस्तावेज होता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है।
कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उस असेसमेंट ईयर के 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरुरी है जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए फॉर्म 16, 15 जून 2024 तक जारी किया जाना चाहिए।
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Form 16 क्या है?
Form-16 एक TDS सर्टिफिकेट होता है,जिसमेआपकी सभी कर योग्य आय और स्रोत पर विभिन्न कर कटौती (TDS) की जानकारी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से एक है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 दें, जिसमें उनकी आय पर काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी हो. अगर कंपनी फॉर्म 16 जारी नहीं करती है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 100 रुपये रोजाना पेनल्टी लग सकती है।
फॉर्म 16 के होते है 2 पार्ट
फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं पार्ट ए में कंपनी का TAN, कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और जमा किए गए टीडीएस की जानकारी होती है। पार्ट बी में सेलरी की विस्तृत जानकारी, धारा 10 के तहत मिलने वाली छूट भत्तों का विस्तृत की जानकारी और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकृत कटौतियां शामिल होती हैं।
आप आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx ) से फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते है।
इन चीजों पर जरूर दें ध्यान
- फॉर्म-16 में अपना नाम, पता और कंपनी का टैन नंबर चेक करे।
- अगर आपने नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से भी फॉर्म-16 जरूर कलेक्ट करे।
- आपका पैन नंबर ठीक है या नहीं ये जरूर चेक करे ,अगर यह गलत हुआ तो आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुना है तो टैक्स बचाने वाले डिडक्शंस का विवरण की जांच करे
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