Income Tax Return (ITR) भरने के लिए मिलने लगे फॉर्म, जानिए आपके लिए कौन सा है फॉर्म

1 अप्रैल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है।

डिपार्टमेंट ने FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR-1, ITR-2, और ITR-4 फॉर्म जारी करा दिए हैं। 

अब टैक्सपेयर्स चाहें तो अपना ITR भर सकते हैं।

आइये जानते है,किसे भरना है कौन सा ITR Form

ITR-1 अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपये तक है, तो ITR-1 फॉर्म चुन सकते हैं। आपकी आमदनी का जरिया सैलरी और पेंशन से होना चाहिए।

खेती से 5,000 रुपये तक की आय होने पर भी ITR-1 भर सकते हैं। सैलरी पर काम करने वाले  व्यक्ति अपनी कंपनी से फॉर्म-16 मिलने के बाद ही ITR फाइल कर सकते हैं। 

ITR-2 जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है यह फार्म भर सकते हैं। इसमें एक से अधिक आवासीय संपत्ति, निवेश पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपये से अधिक की डिविडेंड इनकम की जानकारी दी जानी चाहिए।

ITR-3 अगर आपकी कमाई का जरिया  बिजनेस प्रॉफिट है तो यह फॉर्म भरना होगा. इसमें आईटीआर-1 और आईटीआर-2 में दी जाने वाली सभी इनकम की जानकारी देनी होती है।

ITR-4 50 लाख रुपये से अधिक कमाई वाली कंपनियों के लिए यह फॉर्म लागू होता है। जिन्हें 44AD, 44ADA या 44AE जैसे सेक्शंस के दायरे में आने वाली कमाई हो रही है।