आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को e-verify करने के 4 तरीके
यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल किया है, तो उसे वेरीफाई करना जरुरी है
ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वेरिफिकेशन होता है,ऐसा नहीं करने पर असेसमेंट नहीं लिया जाता है
रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का समय मिलता है।
आइए ITR को e-verify करने के कुछ बेहद आसान और सुरक्षित तरीको के बारे में जानते है
1.आधार ओटीपी :
इसके लिए पैन और मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करना आवश्यक है। आयकर विभाग पोर्टल में लॉग-इन कर आप आधार ओटीपी ऑप्शन चुन सकते हैं।
इससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, पोर्टल में ओटीपी दर्ज करने पर रिटर्न वेरीफाई हो जाता है
2.बैंक अकाउंट : नेटबैंकिंग के जरिए भी ITR को वेरिफाई किया जा सकता है। बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करने पर आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है
आयकर विभाग पोर्टल से ईवीसी जनरेट करने पर आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आता है,ITR वेरिफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और ईवीसी डालें। इसे सबमिट करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।
3.डिमैट अकाउंट: डिमैट अकाउंट डिटेल्स से भी e-verify होता है इसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट वेलिडेट करना होगा।
डिमैट अकाउंट डिटेल्स से आपको ईवीसी भेजा जाएगा। इसे सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।
4.एटीएम:एटीएम के जरिए e-verify करने के लिए आपको कार्ड स्वाइप करना होगा ,पिन लगाकर लॉगिन करने के बाद इ-फाइलिंग ऑप्शन चुनना है ,क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन पर ईवीसी कोड आएगा।
आयकर विभाग पोर्टल पर लॉग-इन कर बैंक एटीएम ऑप्शन चुनना है यहाँ ईवीसी सबमिट करते ही आपका ITR वेरीफाई हो जायेगा